श्री मुक्तसर साहिब
अतिरिक्त जिला व सेशन जज हेमंत गोपाल की अदालत ने मलोट निवासी स्वर्णकार यूनियन के प्रधान को झूठे अफीम के मामले में फंसाने व अवैध हिरासत में रखने के आरोप में वीरवार को एएसआई और एक हवलदार को कैद सात-सात साल कैद व 23-23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार स्वर्णकार संघ मलोट के प्रधान परमजीत सिंह क ाका का अपने रिश्तेदारों के साथ विवाद चल रहा था। इस मामले में मलोट एंटी ड्रग स्टाफ के तत्कालीन प्रभारी एएसआई कृष्ण लाल ने कास्टेबल बलबीर राम के साथ 22 जनवरी 2006 को परमजीत सिंह को उसके फार्म हाउस में छापामार कर अफीम व अश्लील सीडी बरामद होने का दावा करते हुए हिरासत में ले लिया। इस मामले में विभिन्न जत्थेबंदियों द्वारा उस समय के जिला पुलिस मुखी एलके यादव से मिलकर मामले की जांच करने की मांग की गई। इस पर उन्होंने तत्कालीन डीएसपी मनजीत इंदर सिंह बल को जांच सौंपी। जांच में पाया गया कि उक्त एएसआई के घर ही अफीम और अन्य जाली काम होता था। डीएसपी की रिपोर्ट के बाद 23 जनवरी 2006 को एएसआई व हवलदार पर जाली दस्तावेज तैयार करने, अवैध हिरासत में रखने और झूठे मामले में फंसाने का मामला दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने एएसआई कृष्ण लाल व कास्टेबल बलबीर राम को दोषी मानते हुए उन्हें सात-सात साल की कैद व 23-23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्तमान में उक्त एएसआई कृष्णलाल कोटकपूरा सिटी में एडीशनल थाना प्रभारी के रूप में तैनात था।